आदेश के अनुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए जनवरी और जुलाई में आबादी, तालाब और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए तीन पंचों की समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में किए गए ऐसे अतिक्रमण का ब्योरा ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज कराना होगा।
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अतिक्रमण की जानकारी पुख्ता हो जाती है तो सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमियों को बेदखल करने का नोटिस जारी करना होगा। अतिक्रमण की जानकारी पंचायत या सदस्य या सचिव के ध्यान में लानी होगी। यही नहीं सरपंच को तुरंत अतिक्रमण रोकना होगा। अन्यथा अतिक्रमी के खर्चे व हर्जाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
यदि ग्राम पंचायत की राय हो कि अतिक्रमण का विनियमन करने से नियम-146 में उल्लेखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो बाजार कीमत पर भूमि आवंटित कर सकेंगे। चरागाह या तालाब तल पर अतिक्रमण के मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को देनी होगी। ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पुलिस की इमदाद ले सकती है। पंचायत को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तहसीलदार ने चरागाह अतिक्रमी पर रोपित शास्तियों की राशि पंचायत निधि में जमा करवाई है या नहीं। अवहेलना पर संबंधित सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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