ACJM कोर्ट कर चुका जमानत याचिका खारिज
बता दें कि इससे पहले नरेश मीणा की जमानत के लिए उनके वकील ने 7 दिसंबर को उनियारा ACJM कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। लेकिन, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।अब 5 दिन बाद टोंक जिला सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई
इसके बाद नरेश मीणा की जमानत के लिए टोंक जिला सेशन न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। अब इस मामले में 5 दिन बाद सुनवाई होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जेल में बद नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या नहीं?यह भी पढ़ें
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क्या है थप्पड़ मारने का पूरा मामला?
13 नवंबर को देवली.उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया था। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि प्रशासन जबरन मतदान करवा रहा है। जब मीणा ने पोलिंग बूथ के अंदर जाने की कोशिश की तो एरिया मजिस्ट्रेट एसडीएम अमित चौधरी ने उन्हें रोका।यह भी पढ़ें