CG ration scam: 10.53 लाख का राशन गबन, समूह की अध्यक्ष-सचिव समेत 4 पर एफआईआर, आईडी भी निरस्त
CG ration scam: ग्रामीणों ने खाद्य निरीक्षक व एसडीएम से की थी राशन नहीं मिलने की शिकायत, जांच में मामला सही पाए जाने के बाद की गई कार्रवाई, काफी कम मिला स्टॉक
रामानुजनगर. CG ration scam: सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नारायणपुर में संचालित दुकान से 10 लाख रुपए के राशन का गबन (CG ration scam) समूह द्वारा किया गया। खाद्य निरीक्षक व एसडीएम की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद पुलिस ने चांदनी महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव, विक्रेता व सहायक विक्रेता के खिलाफ राशन गबन के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं राशन दुकान का संचालन भी निरस्त कर दिया है। पुलिस चारों आरोपियों की खोजबीन में जुट गई है।
ग्राम पंचायत नारायणपुर के चांदनी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा था। समूह के संचालनकर्ता अध्यक्ष आसमा पति जेसिक मोहम्मद, सचिव रैमून निशा पति शमीम मोहम्मद, विक्रेता शकील मोहम्मद व सहायक विक्रेता अजहर अली द्वारा गांव के 88 राशन कार्डधारियों का फिंगर ई-पॉश मशीन में स्कैन कराकर भौतिक रूप से खाद्यान्न वितरण नहीं किया (CG ration scam) गया था।
इसकी शिकायत ग्रामीणों ने खाद्य निरीक्षक नीलम ग्रेस मिंज एवं अनुविभागीय अधिकारी अजय मोडिय़म से की थी। खाद्य निरीक्षक एवं एसडीएम द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में आरोपियों द्वारा राशन का गबन किए जाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों को 1 से 2 माह का राशन प्रदान नहीं किया गया था।
जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान परिसर में भंडारित सामग्रियों में भौतिक सत्यापन कराया गया। इस दौरान विभाग की वेबसाइट में दर्शित ऑनलाइन स्टॉक की उपलब्धता में काफी कमी पाई गई। इसमें 253.98 क्विंटल चावल, 2.90 क्विंटल शक्कर, 8.98 क्विंटल नमक एवं 8.48 क्विंटल चना कम पाया गया। इसका बाजार मूल्य 10 लाख 53 हजार 236 रुपए है।
जांच में समूह द्वारा बड़ी वित्तीय अनियमितता किए जाने की पुष्टि होने के बाद राशन दुकान का संचालन निरस्त कर दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन की जा रही है।
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