दूसरा मामला लंभुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अभियोगी ने आरोपी श्यामलाल उर्फ मन्नारे,राजेंद्र चौहान,मान सिंह,धर्मपाल समेत अन्य के खिलाफ राम सुमेर की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में श्यामलाल की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया है।
इस मामले में आरोपियों को मिली जमानत
तीसरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रंडौली (अन्नपूर्णा नगर) गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले हरिराम पांडेय ने बीते 27 फरवरी की घटना बताते हुए गांव के ही आरोपीगण सूर्य प्रकाश,सत्य प्रकाश मिश्र,विनोद मिश्र,अवधेश मिश्र समेत अन्य के खिलाफ घर में घुसकर लाठी-डंडा व कुल्हाड़ी से हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में चारों आरोपियों की तरफ से जिला जज की अदालत में प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमकर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।
तनवीर अहमद की जमानत मंजूर
चौथा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया इलाके से जुड़ा है। जहां स्थित किराये के मकान में रह रही अभियोगिनी श्यामादेवी निवासिनी भपटा-कोतवाली देहात ने आरोपीगण भवानीफेर यादव,उसकी पत्नी फूल कुमारी निवासीगण पूरे जयलाल नरही- धम्मौर,शबीब शाकरी,जगदीश प्रसाद निवासीगण गभड़िया के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप में अभियोग दर्ज कराया। इस मामले में एसीजेएम तृतीय की अदालत ने आरोपियों की फर्जीवाड़े के आरोप में तलबी की। मामले में भवानी फेर यादव की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत पर विरोध जताया, वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने आरोपो को निराधार बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज तनवीर अहमद ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।