इस योजना के तहत प्रतियोगी छात्रों को निशुल्क कोचिंग, स्टाइपेंड भी मिलेगा, ऐसे करें अप्लाई
योजना के तहत लाभ के लिए यह हैं शर्तें
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56 हजार 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति होना चाहिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना में लाभ लेने वाले आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को अपना आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन किया गया है, उस लड़की की और लड़के का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आर्थिक सहायता लेने वाले आवेदनकर्ता का किसी सरकारी बैंक में एकाउंट होना चाहिए,क्योंकि सहायता राशि सीधे बैंक एकाउंट में भेजी जाती है इसमें सबसे अहम बात यह है कि बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आवेदक OBC/SC/ST कैटेगरी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।