इसलिए माना जरूरी
उच्चतम न्यायालय में याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकारी चिकित्सा संस्थानों के अलावा राज्य के निजी चिकित्सा संस्थानों में भी मरीजों के दाखिले में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व पिछले आदेश में संशोधन किया जो केवल सरकारी अस्पतालों के लिए लागू था। इसे वर्तमान में कोरोना के पुनः बढ़ते मामलों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में देखा जा रहा है।