राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य
दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के दिव्यांगों को दिया जा रहा है। इस योजना में आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता और शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित चयन समिति आवेदकों का चुनाव करेगी। अधिक आवेदन होने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।जरूरी दस्तावेज :-
1-आईडी प्रूफ।2-आधार कार्ड।
3-राशन कार्ड।
4-निवास प्रमाण पत्र।
5-आय प्रमाण पत्र।
6-बैंक अकाउंट।
7-मोबाइल नंबर।
8-पासपोर्ट साइज की फोटो।
9-दिव्यांग प्रमाण पत्र।
10- आय प्रमाण पत्र।