ये भी पढ़ें- बीते छह दिनों में छह नए जिले हुए कोरोना से प्रभावित, 18 की हुई मौत दांए और बांए की तर्ज पर प्रतिदिन खुलेंगी दुकानें- जिलाधिकारी यशु रुस्तगी ने ऑरेंज जोन में जिला होने को लेकर दुकानों के खुलने का आदेश जारी कर दिया है। जिसको लेकर जिले में चाय और तम्बाकू की दुकानें छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें रोस्टर के अनुसार दांए और बांए की तर्ज पर खुलनी शुरू हो गई हैं। यह दुकानें सुबह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। रोस्टर व बंदी के समय का प्रतिबंध फल, सब्जी, दूध व औषधि की दुकानों पर नहीं लगेगा। आबकारी की एकल दुकानें सुबह 10 से 7 बजे तक इसी शर्त भी खोली जाएंगी कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- ऑरेंज व ग्रीन जोन में खुलेंगी अब इसकी दुकानें भी, सीएम योगी ने बैठक में दिए निर्देश होगी कार्रवाई- इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी अन्य सभी दुकानदारों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को भी कहा है। लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। डीएम ने कड़े लहजे में यह भी कहा कि अगर किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो उस दुकानदार के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसका जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी सहित एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ भिनगा नगर का भ्रमण किया।