शिकायत पर टेण्डर शर्तों के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है। एेसे में पे एण्ड यूज व्यवस्था को अपने स्तर से बंद रखने वाले अफसरों की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। टेण्डर शर्तों में इस बात का जिक्र है कि शिकायत मिलने पर दो हजार से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। जबकि मौखिक तौर पर स्थानीय अधिकारी पचास हजार रुपए जुर्माना देने की बात ठेकेदार से कर रहे हैं। इस संबंध में मण्डल कार्यालय से जारी कोई पत्र भी ठेकेदार को नहीं दिया गया। जबकि जुर्माना होने या फिर अन्य कार्रवाई के संबंध में नियमों के तहत लिखित दिया जाता है।
सूत्रों का कहना है कि स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य रवि कुमार ने पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद कराते हुए मौखिक तौर पर ठेकेदार पुष्पेन्द्र सिंह को कहा है कि सीसीआई जबलपुर नवल कुमार ने संदेश दिया है कि डीआरएम ने पे एण्ड यूज व्यवस्था बंद करने या 50 हजार रुपए जुर्माना जमा कराने को कहा है। इसी आदेश पर 2 नवंबर की सुबह पे एण्ड यूज व्यवस्था को बंद करा दिया गया।
ठेकेदार ने लिखित आदेश नहीं मिलने पर अपनी ओर से लिखित आवेदन स्टेशन प्रबंधक को दिया है। जिसमें उचित मार्गदर्शन देने को कहा है। जब सीसीआई नवल कुमार से पत्रिका ने बता की तो वह स्पष्ट नहीं कर सके कि व्यवस्था बंद क्यों की गई। उन्होंने इस बारे में सीसीआई एके नायक से बात करने को कह दिया। इसके बाद सीसीआई नायक भी इस मामले में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके।
डॉ. मनोज सिंह, डीआरएम, पश्चिम मध्य रेल