राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से जिला अधिवक्ता संघ को वकालतनामा जारी किए जाते हैं। इनसे अधिवक्ता कल्याण शुल्क लिया जाता है। यह राशि राज्य अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा होती है। यह अधिवक्ताओं के बीमार होने और अन्य आपदा में सहायता राशि के रूप में जिला संघ के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाती है। फर्जी वकालतनामा बेचकर कोष को चपत लगाई जा रही है।
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की विरचित नियमों के नियम 4 (1) के तहत अधिवक्ता संघ को जारी करने का अधिकार है। यह लोक दस्तावेज नहीं है। राज्य अधिवक्ता संघ की ओर से जिला अधिवक्ता संघ को जारी किया जाता है। जिला अधिवक्ता संघ कार्यालय से दस्तावेज अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण शुल्क और न्याय शुल्क लेकर बेचे जाते हैं। वकालतनामा में बकायदा नामांकन और सीरियल क्रमांक होता है, जो बिक्री करते वक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसमें खरीदने वाले अधिवक्ता को भी पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता है।
वकालतनामा एक अधिकार पत्र है। इसके माध्यम से पक्षकार अदालत में अधिवक्ता को पैरवी करने का अधिकार प्रदान करता है। वकालतनामा के बगैर अधिवक्ता अनावेदक के खिलाफ पैरवी नहीं कर सकता है।
न्यायालय परिसर में कुछ दुकानों से फर्जी वकालतनामा बेचे जा रहे हैं। विक्रेताओं को समझाइश दी गयी है। बिक्री बंद नहीं होने पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।
नारायण गौतम, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ