लेखपाल से ले सकते हैं योजना की पूरी जानकारी ( Government Scheme )
सरकार की इस स्कीम के बारे में आप अपने हल्का लेखपाल से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ब्लाक स्तर पर और तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी कार्यालय से भी इस स्कीम की जानकारी ली जा सकती है। खास बात ये है कि इस स्कीम में कोई भी जाति वर्ण या आर्थिक आधार पर शर्तें नहीं रखी गई हैं। अगर किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य महिला पुरुष या फिर बच्चे की भी अगर सर्पदंश से मौत हो जाती है तो इस परिवार के सरकार की ओर से चार लाख रुपये तक की आर्थिक दिए जाने का प्रावधान है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जरूरी ( snake bite )
यहां हम आपको बतादें कि अगर किसी पीड़ित परिवार को इस योजना का लाभ लेना है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होगी। यानी जिस व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगने के बाद ही इस योजना का लाभ पीड़ित परिवार को मिल सकता है। सहारनपुर जिला आपदा विशेषज्ञ पकंज मिश्रा ने बताया कि यूपी के प्रत्येक जिले में आपदा प्रबंधन का कार्यालय है। इसी कार्यालय से इस योजना का लाभ मिलता है। पीड़ित परिवार की फाइल लखनऊ राहत आयुक्त के भेजी जाती है और वहीं से शासन के माध्यम से योजना का लाभ पीड़ित परिवार को सीधे बैंक खाते में जाता है।