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सागर

अवैध उत्खनन करने पर कलेक्टर ने लगाया डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना

पोकलैंड मशीन और तीन डंपर किए राजसात, होंगे नीलाम

सागरJan 12, 2025 / 12:23 pm

sachendra tiwari

Collector imposed fine of Rs 1.5 crore for illegal excavation

फाइल फोटो

बीना. पिछले वर्ष ग्राम बेलई में मुरम का अवैध उत्खनन होने की सूचना पर राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण तैयार किया था। इस मामले में कलेक्टर संदीप जीआर ने कार्रवाई करते हुए तीन डंपर, एक पोकलेन मशीन राजसात करने का आदेश देते हुए, उत्खनन करने वाले पर जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार अनुराग पिता महाराज सिंह दांगी निवासी ग्राम बेलई गांव के खसरा नंबर 545 के रकबा 0.71 हेक्टेयर में अवैध उत्खनन किया जा रहा था। सूचना मिलने पर एसडीएम, तहसीलदार, खनिज निरीक्षक ने 26 जनवरी 2024 को मौके पर पहुंचकर 5184 घनमीटर मुरम का उत्खनन होने का प्रकरण तैयार किया था। साथ ही एक पोकलैंड मशीन, डंपर क्रमांक आरजे 06 जीबी 4797, डंपर क्रमांक एमपी 20 एचबी 7739, डंपर क्रमांक एमपी 20 एचबी 7839 जब्त किए थे। इस प्रकरण में मप्र खनिज नियम 2022 के तहत अवैध उत्खनन सिद्ध होने पर नियम 18(6) के तहत, नियम 18(2) में 1 करोड़ 55 लाख 52 हजार रुपए जुर्माना उत्खननकर्ता पर लगाया गया है और जब्त वाहन राजसात किए गए हैं। खनिज अधिकारी को एक माह में राशि की वसूली कर प्रतिवेदन न्यायालय में पेश करना है। साथ ही बीना थाना परसिर में खड़े वाहनों को कलेक्टर कार्यालय सागर की नाजिर शाखा को सौंपने के आदेश थाना प्रभारी को दिए हैं, जहां वाहनों की नियमानुसार नीलामी की जाएगी।

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