सागर. जिले में पर्यावरण व जनमानस की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कलेक्टर संदीप जीआर ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने और उपयोग व विक्रय पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सोमवार को बैठक में निगमायुक्त, सभी एसडीएम, सभी सीएमओ, जनपद सीइओ को निर्देशित किया है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से कार्रवाई करें। साथ ही जीरो प्लास्टिक वेस्ट की ओर कदम उठाएं। कलेक्टर ने कहा कि यहां आयोजित होने वाली बैठकों में करीब 5 महीने से केवल ग्लास बॉटल का उपयोग किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में प्लास्टिक बोतल का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बैठकों में भी प्लास्टिक की पानी की बोतल के स्थान पर कांच की बोतल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले में अब जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिले तो इपीआर (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी) के तहत कार्रवाई करें।
क्या है इपीआर
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी के तहत भी नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम, सीएमओ और जनपद सीइओ सभी कार्रवाई करें। इपीआर के तहत उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन के अंत तक पर्यावरण के हिसाब से उनका सही प्रबंधन करना होता है और उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है।
प्लास्टिक बैनर्स की जगह कपड़े व डिजिटल बैनर का करें उपयोग
कलेक्टर ने कहा कि समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठक कार्यक्रम या अन्य आयोजनों के संबंध में भी निर्देश दिए कि वह प्लास्टिक बैनर्स की जगह कपड़े से बने बैनर या डिजिटल बैनर का उपयोग करें, इससे भी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग काम किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि धीरे-धीरे हम ऐसी कार्यशैली को अपनाएं जो भविष्य के दृष्टिगत पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से सही हो।