वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी डीएस तोमर ने बताया कि दुकान से बेचे गए एनपीके खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जिस मात्रा में होनी थी वह जांच में कम मिली है, जिससे खाद अमानक स्तर का पाया गया है। यह खाद मेहानगर झाबुआ की किसी कंपनी का है और संबंधित कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह जानकारी भी ली जाएगी कि कितने किसानों को खाद बेचा है।
अमानक खाद क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बेचा गया है और जिन किसानों ने यह खाद खरीदा है उनकी फसल प्रभावित हो सकती है। डीएपी न मिलने पर किसानों एनपीके खाद ही खरीदा था।
26 अक्टूबर को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने शिकायत मिलने पर संबंधित दुकान का निरीक्षण किया था, जिमसें एक कंपनी का खाद मिला था, जिसका लायसेंस में उल्लेख नहीं था। साथ ही रिकॉर्ड नहीं मिला था, जिसपर क्रय-विक्रय बंद किया गया था। इसके बाद नोटिस जारी हुआ था।