रतलाम। ट्रेन की पैंट्रीकार में खाद्य पदार्थ के अधिक दाम देकर परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अगले माह से रेलवे ट्रेन की पैंटीकार को भी कैशलेस करने के लिए स्वाइप मशीन लगाने जा रहा है। बड़ी बात ये हैं कि अगर किसी ट्रेन में वेंडर ने ये मशीन देने से इनकार किया तो 5 हजार रुपए जुर्माना से लेकर निविदा निरस्त होने तक हो सकता है। पश्चिम रेलवे इसके लिए रेलवे के साथ मिलकर योजना बना रहा है।
पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैशलेस ध्येय वाक्य को रेलवे ने अपना लिया है। इसी के अंतर्गत अब जहां कुछ बडे़ स्टेशन पर टिकट खरीदी को कैशलेस किया है, वहीं अब इससे एक कदम आगे जाकर पैंट्रीकार को भी कैशलेस करने जा रहे हैं।
ये होगा इससे लाभ
कैशलेस होने से बड़ा लाभ मंडल के यात्रियों को होगा। सुबह से लेकर देर रात तक मंडल मुख्यालय से निकलने वाली करीब 150 से अधिक यात्री ट्रेन में से 100 ट्रेन में पैंट्रीकार की सुविधा है। इनमें यात्रियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध तो कराया जाता है, लेकिन उसके दाम को लेकर अधिकतर शिकायत होती है। इससे यात्री भी परेशान है, इसलिए अब जब कैशलेस होगा व स्वाइप मशीन लगेगी तो यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस मशीन के पूर्व यात्री को दाम सूची दिखाना भी अनिवार्य किया जाएगा।
ये होगा जुर्माने का प्रावधान
अगर ट्रेन में स्वाइप मशीन के उपयोग करने के लिए वेंडर ने रोका या ये कहा कि मशीन उपलब्ध नहीं है तो एक शिकायत पर तगड़ा जुर्माना होगा। इसके लिए यात्री की एक शिकायत ही काफी होगी। शिकायत के बाद कम से कम 5 हजार रुपए का जुर्माना व अधिकतम दंड निविदा को ही निरस्त करने का प्रस्ताव बन गया है। फिलहाल से प्रस्ताव रेलवे वार्ड से मंत्रालय में गया है। इस माह इसकी मंजूरी के बाद अगले माह से इसे लागू कर दिया जाएगा। योजना में शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेनों से होगी।
लंबी दूरी की ट्रेनों में ये मशीन
इस योजना की शुरुआत अगले माह से होगी। इसकी शुरुआत में लंबी दूरी की ट्रेनों में ये मशीन उपलब्ध कराएंगे। धीरे-धीरे इसे सभी ट्रेन में उपलब्ध कराया जाएगा।
एसके पाठक, अपर महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे
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