बता दे कि 2017 से बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम की फ्री ट्रांजेक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देती हैं। फ्री ट्रांजेक्शन के बाद वह ग्राहकों से तय शुल्क लेते हैं। ग्राहकों को फायदा पहुंचान के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को सर्कूलर जारी कर फ्री ट्रांजेक्शन के नए नियम बताए हैं। बैंक के जानकारों के अनुसार दरअसल ग्राहकों की शिकायत रहती है कि बैंक फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन गिन लिया जाता है। ज्यादातर बैंक 5 से 8 तक फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है।
इस तरह समझे इसको
अभी देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI) सामान्य सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजेक्शन देता है। एसबीआई 5 फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई एटीएम और तीन अन्य बैंकों पर देता है। छोटे शहरों में 10 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती है। जबकि HDFC, AXIX, YES BANK सहित अन्य निजी बैंक स्वयं में 4 फ्री ट्रांजेक्शन देते है, जबकि अन्य में अलग-अलग संख्या है।
बदले एटीएम ( ATM ) से जुड़े नियम
– अब बैंक नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस की जानकारी, चेक बुक अप्लाई, टैक्स पेमेंट या फंड ट्रांसफर को एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।
– यानी ये अब फ्री ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। – इसके अलावा बैंक फेल ट्रांजेक्शन को भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।
– पिन वैलिडेशन की वजह से एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने को भी एटीएम ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा।
– आरबीआई ने कहा है कि बैंक फेल ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं वसूल सकते।
नियम का पालन होगा आरबीआई के आदेश मिल गए है। इन नियमों के पालन के आदेश जारी कर दिए गए है। उपभोक्ताओं को नए नियम से लाभ होगा। – एचआर मीणा, लीड बैंक मैनेजर