scriptरेलवे में लगा रहे हैं आरटीआई तो ध्यान से पढ़ लें ये नया नियम | Indian Railways change the rule for right to information act reply after DRM GM approval is compulsory | Patrika News
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रेलवे में लगा रहे हैं आरटीआई तो ध्यान से पढ़ लें ये नया नियम

अगर आप भी रेलवे में आरटीआई लगाने जा रहे हैं, तो ये खबर ध्यान से पढ़ लें…रेलवे ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जवाब देने की अपनी व्यवस्था बदल दी है…

रतलामFeb 15, 2024 / 08:07 am

Sanjana Kumar

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रेलवे ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत जवाब देने की व्यवस्था बदल दी है। अब तक देशभर में रेलवे से आरटीआई में शाखा से जवाब मिलता था। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत अब आरटीआई के लिए डीआरएम और जीएम की मंजूरी जरूरी होगी। हाल ही में रेलवे ने आरटीआई की समीक्षा की है।

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इसमें सामने आया कि सही ढंग से जवाब न देने से प्रथम व द्वितीय अपील की संख्या बढ़ रही है। प्रथम अपील निस्तारण भी डीआरएम-जीएम की मंजूरी से होगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मंडल के एक अफसर ने एक जोन में भर्ती और खाली पदों का सही जवाब दिया था। तब देश में बहस चल पड़ी थी।

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