– होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में उनके मालिकों द्वारा देना अनिवार्य होगा। -किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय तक रुककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी देना होगी।
जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किराएदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर १ सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।