सपा नेता आजम खान (Azam Khan) इस समय सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। 2019 में उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती के भी मामले दर्ज हुए थे। यहां के 12 लोगों ने अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इन सभी मामलों में सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को भी आरोपी बनाया गया था। उन पर बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट के साथ ही भैंस व बकरी चोरी के आरोप लगाए गए थे। यह सभी मामले में इस वक्त एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में विचाराधीन हैं।
सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां और नासिर सुल्तान की ओर से एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था। जिसमें कहा कि घटना से संबंधित सभी मुकदमों की फाइल एक ही तरीके की हैं। जिसका एक ही मुकदमा चलना चाहिए। सभी फाइलों का एक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभियोजन ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी 12 मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आदेश जारी किए हैं।