यह है मामला
पीडि़ता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने पालीवाल ने 30 गवाह व 62 दस्तावेज पेश किए। पीडि़ता ने बताया कि अभियुक्त ने होटल में पानी पिलाया व चॉकलेट खिलाई और फिर बलात्कार किया। पीडि़ता के अश्लील फोटो मोबाइल में खींच लिए तथा पीडि़ता को धमकी दी की घर पर किसी को बताया तो वह फोटो वायरल कर देगा। इसके 1-2 दिन बाद अभियुक्त ने पीडि़ता को फोन कर वापस मिलने के लिए बुलाया जब पीडि़ता ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया तो अभियुक्त ने पीडि़ता के अश्लील फोटो को उसके रिश्तेदारों व अन्य लोगों को वायरल कर दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त राजनगर निवासी आकाश को दोषसिद्ध घोषित किया। पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए के जुर्माने से दंडि़त किया।