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राजनंदगांव

PM Awas Yojana: पीएम आवास के लिए नया नियम, इन दस्तावेजों के बिना नहीं मिलेगा घर

PM Awas Yojana: जाति प्रमाण पत्र में हितग्राहियों को 50 साल का रिकार्ड अनिवार्य है। कई लोगों के पास 50 साल का रिकार्ड नहीं है। ऐसे में लोगों को आवेदन जमा करने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

राजनंदगांवNov 26, 2024 / 12:18 pm

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PM Awas Yojana: शहरी क्षेत्र में इन दिनों मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास बनाने नगर निगम की ओर से पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन भराया जा रहा है। निगम द्वारा इसके लिए अलग से चेंबर बना कर लोगों का आवेदन जमा किया जा रहा है।
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मिली जानकारी के अनुसार पीएम आवास का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों को अलावा जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र में हितग्राहियों को 50 साल का रिकार्ड अनिवार्य है। कई लोगों के पास 50 साल का रिकार्ड नहीं है। ऐसे में लोगों को आवेदन जमा करने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार पीएम आवास के लिए पहली प्राथमिकता एसटी व एससी वर्ग को दिया गया है। जनरल केटेगरी फिर ओबीसी वर्ग के लिए है। एसटी-एससी वर्ग के लोगों को तहसील कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र बनाकर दस्तावेज के साथ ऑनलाइन जमा करना है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं। जिनके पास जाति प्रमाण पत्र बनाने 50 साल का रिकार्ड नहीं है।
पीएम आवास के लिए हितग्राहियों के 31 अगस्त 2024 के पूर्व से

निकाय क्षेत्र में निवासरत होना अनिवार्य है

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी व अविवाहित बच्चे शामिल होंगे

पूरे देश में कहीं पर भी कोई पक्का आवास ना हो
पूरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो

आवेदक व उसके परिवार का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड

आवेदन का आधार खाता लिंक व सक्रिय बैंक खाता

आय प्रमाण पत्र राज्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित
जाति प्रमाण पत्र एसटी-एससी व अन्य पिछड़ा वर्ग

भू-स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (बी1,पी 2,पट्टा रजिस्ट्री सहित)

बीपीएल कार्ड, लाभार्ती को निर्दारित तिथि 31 अगस्त 2024 के पूर्व निकाय में निवासरत होने का कोई साक्ष्य जैसे पट्टा, बिजली बिल का रसीद, संपत्ति कर रसीद व अन्य।

इससे पहले 7400 हितग्राहियों को मिला है लाभ

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार योजना की शुरुआत से अब तक मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत शहर में 7400 हितग्राहियों को पक्का मकान का लाभ दिया गया है। अब फिर से नए सिरे से इस योजना के तहत आवास के लिए सर्वे चल रहा है। निगम द्वारा हितग्राहियों का सर्वे कर ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है।

नगर निगम ईई ने कहा

मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत हितग्राहियों का सर्वे काम चल रहा है। अब तक 260 लोगों का सर्वे हुआ है। 8 लोगों का आवेदन ऑनलाइन जमा हो गया है। अन्य लोगों का दस्तावेज अपूर्ण होने से जमा नहीं हुआ है। लाभार्थियों को पूरा दस्तावेज जमा करने कहा गया है।

पहले नहीं था यह नियम

इससे पहले पीएम आवास के लिए जाति प्रमाण की अनिवार्यता नहीं थी। जिससे हितग्राहियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। अब जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग तहसील दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। राज्य शासन की मंशानुसार कच्चे मकान में निवास करने वाले लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की योजना पर निगम प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है। जिसमें निगम द्वारा सर्वेकर पात्र हितग्राहियों का सर्वे किया गया है।
अब तक 280 लोगों का का सर्वे किया गया है। दस्तावेज अपूर्ण होने से सिर्फ 8 लोगों का ही आवेदन जमा हुआ है। आवास के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। जिसमें पात्र हितग्राही स्वयं से अपने मोबाइल के माध्यम से और निगम में आकर कर्मचारियों से भी आवेदन जमा कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के लाभ लेने पहली प्राथमिकता एससी व एसटी वर्ग को दी गई है।

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