CG News: पार्किंग स्थल पर रेट लिस्ट होना आवश्यक
नपा प्रशासन के द्वारा 1 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नपा द्वारा शासकीय पार्किंग का दर अलग निर्धारित किया गया है तथा निजी पार्किंग का दर अलग निर्धारित किया गया है। (CG News) सभी पार्किंग में नियमानुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 बिंदु की गाइडलाइन निर्धारित की गई है जिसका कड़ाई से पालन संचालक को करना होगा, जिसका नियम, शर्त, दर की सूची तय की गई है। जैसे पार्किंग स्थल पर रेट लिस्ट होना आवश्यक है। वाहन से पार्किंग शुल्क नहीं करेंगे वसूल
जिस पर रेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बोर्ड प्रवेश द्वार एवं अन्य सदृश्य स्थान पर लगाया जाना है। पार्किंग स्थल पर रेट बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो उसे अवैध पार्किंग माना जाएगा। पार्किंग के निर्धारित क्षेत्र के बाहर खड़ी वाहन से पार्किंग शुल्क वसूल नहीं करेंगे।
सभी पार्किंग स्थल प्रभारी महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक से मूत्रालय की व्यवस्था करेंगे। (CG News) सफाई, फिनाईल आदि की व्यवस्था करनी होगी। पार्किंग स्थल प्रभारी दर्शनार्थियों/ श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पीने का पानी रखेगें। किसी भी वाहन मालिक/चालक से पार्किंग के कर्मचारी दुव्यर्वहार या गाली गलौज नहीं करेंगें।
यह दर निर्धारित
CG News: स्कूटर/ मोटरसासाइकिल, कार/टेम्पो/ऑटो, ट्रक, बस, मेटाडोर, टेक्टर 20/- प्रथम 6 घंटे के लिए, 50 रुपए अगले 6 घंटे के लिए 50/- प्रथम 6 घंटे के लिए, 100/- अगले 6 घंटे के लिए 100/- प्रथम 6 घंटे के लिए, 150/- अगले 6 घंटे के लिए।