एक आवेदक केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम तीन स्कूलों का विकल्प दर्ज करना होगा। यदि ग्राम, वार्ड या पड़ोस में तीन स्कूल नहीं हैं तो तीन से कम नाम दर्ज करने आवेदक को छूट होगी। आरटीई के नियमों के तहत नर्सरी में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 3 से 4 वर्ष, केजी-1 में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 4 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 5 से 6.5 वर्ष होना चाहिए।
विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 19 मई से 15 जून तक की जाएगी। इसके बाद द्वितीय चरण में स्कूलों में सीट आवंटन के बाद भी सीट रिक्त रहने की स्थिति में पुन: स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्य 17 जून से 26 जून तक किया जा सकेगा। नोडल अधिकारियों द्वारा 28 जून से 3 जुलाई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फाइनल लॉटरी और आवंटन का कार्य 5 जुलाई से 9 जुलाई तक किया जाएगा। इस लॉटरी में चयनित छात्रों को स्कूलों में 20 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा।
आरटीई (Right to education) के तहत जिले में 8 हजार छात्रों को हर सत्र में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश में इन सीटों की संख्या 80 हजार है। आरटीई के तहत आवेदन फार्म भरने के दौरान परीक्षार्थी को बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड आदि दस्तावेज जमा करने होते है। दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय अधिकारी लॉटरी निकालते है। लॉटरी में जिन छात्रों का नाम चयनित होता है, उन्हें प्रवेश दिया जाता है।
अशोक नारायण बंजारा, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर।