जिला उपभोक्ता फोरम की सदस्य प्रिया अग्रवाल ने बताया कि परिवादी पुरुषोत्तम कुमार (26) अमलीडीह, रायपुर निवासी ने यूएस पोलो सिटी सेंटर पंडरी रायपुर से 1899 रुपए की टी शर्ट खरीदी। जिसके बाद बांडेड टी शर्ट की एक ही धुलाई लंबाई बढ़ गई। अनफिट होने के कारण वह पहनने लायक नहीं रहा। वह उसे लेकर बदलने गया तो शोरूम प्रबंधक ने कुछ दिन बाद आने को कहा। जब वह नियत तिथि में टी शर्ट लेने गया तो शोरूम प्रबंधक द्वारा उपभोक्ता के साथ बदसलूकी की गई।
फोरम में पहुंचा मामला फोरम सदस्य प्रिया अग्रवाल बताया कि परिवादी पुरुषोत्तम कुमार ने टी शर्ट खरीदी के दौरान दिए हुए बिल और संपूर्ण दस्तावेज के साथ मामले को जिला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया। इसमें अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप और सदस्य प्रिया अग्रवाल द्वारा सुनवाई करते हुए शो रूम मालिक पर को टी शर्ट कीमत 1899 रुपए 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अदा करने की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए मानसिक कष्ट और 1000 रुपए अधिवक्ता शुल्क भी हर्जाना भरने के आदेश दिए। अब शो रूम प्रबंधन उपभोक्ता को चार हजार 8 सौ 99 रुपए हर्जाना के रूप में अदा करेगा।