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विभाग ने इन लैबों के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने कहा है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट, 1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज COVID-19 रेगुलेशन, 2020 के अंतर्गत अनुमति रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
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विभाग ने इन लैबों को जारी नोटिस में कहा है कि कोविड-19 सैंपल की जांच के 48 घंटों के बाद भी ICMR पोर्टल में डॉटा एंट्री नहीं की जा रही है। इसके कारण समय पर मरीजों की कॉन्टेक्ट-ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, जिससे समुदाय में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। जानकारी उपलब्ध नहीं होने से अस्पताल में भर्ती एवं उपचार प्रक्रिया सुचारु रूप से नहीं हो पाती है।