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मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2007 में रूपेश श्रीवास्तव गर्भवती पत्नी मौसम श्रीवास्तव को लेकर बूढ़ापारा स्थित डा. शकुन बागड़ी के अस्पताल गए थे। प्रसव पीड़ा को देखते हुए उसे इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद महिला की तबीयत बिगडऩे लगी। हालत को देखते हुए डॉक्टर उसे लेबर रूम में ले गए थे।नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी छूट, लेकिन पहले करना होगा ये काम, जानिए अभी
14 गवाहों के बयान
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। इस दौरान 14 गवाहों के बयान लिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सत्यानंद प्रसाद ने महिला की अस्पताल में मौत के मामले में डॉ. शकुन बागड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए सजा सुनाई है।