वीसीए के नियम की तरह ही करेगा काम एफपीपीएएस नियम से अब ऊर्जा प्रभार में प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट पर आधा और उससे ज्यादा यूनिट पर यह शुल्क पूरा देना होगा। एफपीपीएएस नियम भी वीसीए के नियम की तरह ही काम करेगा। (Raipur News Today) छत्तीसगढ़ बिजली नियामक आयोग के पदाधिकारियों के निर्देश के बाद इसे लागू किया गया है।
क्या है एफपीपीएएस ईधन लागत अथवा विद्युत क्रय लागत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत बिल में वृद्धि और कमी से है। (Raipur News Update) अधिकारियों के अनुसार जिस अनुसार बिजली उत्पादन और खरीदी का कॉस्ट होगा। उस हिसाब से उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जाएगा।
हर माह होगा आकलन पावर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि वीसीए चार्ज का आंकलन दो माह में किया जाता था। लेकिन एफपीपीएएस के तहत आंकलन हर माह किया जाएगा। इससे उपभोक्ता पर बिजली कॉस्ट ज्यादा आने पर अतिरिक्त भार एक साथ नहीं पड़ेगा। (CG News Update) पावर कंपनी के अधिकारियों को अब अपने सिस्टम में इस नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा।
केंद्र सरकार के निर्देश पर वीसीए की जगह अब एफपीपीएएस नियम को लागू किया गया है। इसके तहत आंकलन हर माह किया जाएगा। इस नियम के लागू होने से अन्य योजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा।
पीके गुप्ता, सदस्य, छग बिजली नियामक आयोग