जिला प्रशासन की ओर से 24 बिंदुओं का निर्देश जारी किया गया है। इसमें स्थापना से लेकर विसर्जन तक रूट तय कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गणेशोत्सव 7 से 20 सितंबर तक चलेगा। एडीएम
रायपुर देवेंद्र पटेल ने बताया कि गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी को नियमों का पालन करने कहा गया है।
प्रशासन से जारी प्रमुख निर्देश
- – गणेश मूर्ति और पंडाल की सुरक्षा के लिए यथासंभव सीसीटीवी कैमरा लगवाएं
- – घर से बाहर गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो पहले नगर निगम के जोन कार्यालय या थाने में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- – गणेश उत्सव समितियां रोड या रास्ते पर पंडाल लगाकर यातायात बाधित नहीं करेगें। शिकायत मिलने पर नगर निगम और पुलिस कार्रवाई करेगी।
- – गणेश उत्सव समितियां ध्वनि विस्तारक यंत्र कम आवाज में इस्तेमाल करेंगे- मालवाहक वाहनों के स्वरूप को बदलकर ध्वनि विस्तार यंत्र इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- – प्रतिमा विसर्जन 17 से 20 सितंबर (Ganesh Chaturthi 2024) तक महादेवघाट में निर्धारित स्थल पर होगा। इसके बाद विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस रूट से निकलेगी झांकी
- – झांकी विसर्जन रूट शारदा चौक से जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्ती बाजार, कंकालीपारा, पुरानीबस्ती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर, रायपुरा होते हुए महादेवघाट विसर्जन स्थल जाएगी।