वीडियो में देखा गया कि महापौर ढेबर और पुलिस के बीच विवाद हुआ था। भाजपा ने आरोप लगाया कि महापौर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। इस वीडियो के आधार पर सिविल लाइन थाने में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
ये धाराएं लगाई गई
महापौर एजाज ढेबर पर धारा 121(1)-बीएनएस, 132-बीएनएस, 191(2)-बीएनएस, 221-बीएनएस और 296-बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में शासकीय कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना और बलवा करना शामिल है। प्रतिशोध उचित नहीं
इस मामले में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध उचित नहीं है। उनकी बस को रोका गया और उनके साथ की गई मारपीट से उन्हें चोट लगी। ऐसे में मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। भाजपा ने महापौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और महापौर ढेबर के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।