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बड़ी खबरी : रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 30 दिनों के भीतर मौत तो माना जाएगा कोविड डेथ

– कोरोना डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजा से जुड़े वे सारे सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं- कोविड-19 मृत्यु विनिश्चिचयन समिति की सदस्य व सीएमएचओ ने ‘पत्रिका’ के सवालों का दिया जवाब

रायपुरOct 03, 2021 / 02:22 pm

CG Desk

One death due to corona infection, 80 dead

One death due to corona infection, 80 dead

रायपुर . सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रित व परिजनों को मुआवजे की राशि 50 हजार रुपए तय कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार के आदेश पर कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता देने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तर पर कोविड-19 मृत्यु विनिश्चिचयन समिति का गठन भी कर दिया गया है। आवेदन फार्म मिलने से लेकर जमा करने की प्रकिया की जानकारी नही होने की वजह से लोग कलेक्ट्रेट, निगम मुख्यायल और सीएमएचओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करने ‘पत्रिका’ ने कोविड-19 मृत्यु विनिश्चिचयन समिति की सदस्य व सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल से बातचीत की।

सवाल– किन मौतों को कोविड डेथ माना जाएगा?
सीएमएचओ– केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 30 दिन के भीतर मौत हुई है, तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा।

सवाल– स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कोविड-19 और को-मॉर्बिडिटी के साथ मृत्यु दर्ज की गई है, इनमें से किनके परिजन आवेदन कर सकते हैं?
सीएमएचओ– दोनों के परिजन मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सवाल– आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा और कहां जमा करना होगा, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे ?
सीएमएचओ– निगम के सभी जोन कार्यालयों में फार्म उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड संलग्न होना अनिवार्य है। अब तक 50 आवेदन मिल चुके हैं।

सवाल– फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाया जा सकता है?
सीएमएचओ– हमारे पास जितने भी आवेदन जमा होंगे, उसमें लगे मृत्यु प्रमाण पत्र के नंबर नगर निगम के रजिस्ट्रार से मंगाकर वेरीफिकेशन किया जाएगा। वेरीफिकेशन होने के बाद ही मुआवजे के लिए आगे की प्रक्रिया होगी।

सवाल– आवेदन जमा करने के बाद हितग्राहियों को मुआवजे के लिए क्या करना होगा, कितने दिनों में राशि मिलेगी ?
सीएमएचओ– इधर-उधर न भटकना पड़े इसके सीएमएचओ ऑफिस से ही हितग्राहियों को मुआवजा राशि वितरित कराने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश है कि आवेदन जमा करने के बाद हितग्राही को मुआवजे के लिए ही सिर्फ आना पड़े। मुआवजे का समय निर्धारित नही है लेकिन जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

सवाल– मुआवजा राशि आने की सूचना हितग्राहियों को कैसे मिलेगी?
सीएमएचओ– प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। मुआवजा राशि आने की सूचना हितग्राहियों को देने की अभी व्यवस्था नही हुई है लेकिन जल्द ही की जाएगी।

सवाल– कोरोना से मरने वाले बहुत से लोगों का नाम स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में दर्ज नही है, उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा?
सीएमएचओ– जिनका नाम स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में दर्ज है, फिलहाल उनको पहले मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद छुटे हुए मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

सवाल– कोविड-19 से दूसरे जिलों के व्यक्तियों की भी रायपुर के शासकीय व निजी अस्पतालों में मौत हुई है, उनको मुआवजा कहां से मिलेगा?
सीएमएचओ– रायपुर के शासकीय व निजी अस्पतालों में दूसरे जिलों के व्यक्ति के मौत की जानकारी संबंधित जिलों को भेज दी जाती है। मृतक जिस जिले का रहने वाला था, वहीं से परिजनों व आश्रितों को मुआवजा राशि मिलेगी।

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