CG Hospital News: संस्थानों के निरीक्षण के लिए टीम का गठन
CG Hospital News: सीएमएचओ ने बताया की जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। आज इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई। परीक्षण के दौरान इन संस्थानों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन संचालन करना पाया गया है। इसके लिए स्थान पर ही उन्हें
नोटिस दिया गया।
नोटिस में उल्लेख है की
बिना अनुमति संस्था का संचालन करने पर प्रथम बार संचालक (CG Hospital News) पर राज्य उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2010 के अध्याय एक के नियम 4 के अनुसार 20 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास अथवा 50 हजार जुर्माना अथवा दोनों के भागी होंगे।
इन संस्थानों की जांच की गई
CG Hospital News: इनकी जांच की गई… जिन संस्थाओं की जांच की गई, उसमें वर्मा पैथोलॉजी कटगी, गायत्री क्लीनिक कटगी, गुप्ता क्लीनिक कटगी, क्योर बे ई क्लीनिक कसडोल, रामगोपाल साहू लैब कसडोल, शर्मा मेटा पैथोलॉजी कसडोल, सिटी डेंटल केयर कसडोल, कबीर पैथोलोजी कसडोल, वासु पैथोलॉजी छांछी, ओम हेल्थ सेंटर छांछी, रत्ना क्लीनिक कसडोल, मानस पैथोलॉजी कसडोल शामिल है। जिले में यह जांच जारी रहेगी
सीएमएचओ के अनुसार
आगे भी जिले में यह जांच जारी रहेगी। बिना अनुमति संचालित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में डॉ कल्याण सिंह कुरुवंशी, डॉ रविशंकर अजगल्ले, नूतन प्रकाश प्रधान, दीपक चंद्रवंशी शामिल रहे।
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छत्तीसगढ़ के 30 अस्पतालों में कार्रवाई
छत्तीसगढ़ के 30 अस्पतालों में कार्रवाई हुई है। मरीजों से अतिरिक्त पैसे लेने वाले 30 अस्पतालों को नोटिस दिया है। साथ ही योजना से निलंबित करने की चेतावनी दी गई है।