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रायगढ़

कजाकिस्तान की यात्रा कर लौटे तीन लोग घूम रहे थे सार्वजनिक स्थान पर, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत अपराध किया दर्ज

Coronavirus: खरसिया थाना क्षेत्र के तीन लोगों को शासन-प्रशासन के नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ गया। संक्रमित देश की यात्रा कर सार्वजनिक स्थान में घूम रहे तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

रायगढ़Mar 22, 2020 / 09:50 am

Vasudev Yadav

कजाकिस्तान की यात्रा कर लौटे तीन लोग घूम रहे थे सार्वजनिक स्थान पर, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत अपराध किया दर्ज

कजाकिस्तान की यात्रा कर लौटे तीन लोग घूम रहे थे सार्वजनिक स्थान पर, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत अपराध किया दर्ज

रायगढ़. वर्तमान में कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा 19 मार्च को सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विदेश एवं दूसरे प्रदेश से यात्रा कर लौट रहे यात्रियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है ।
इसी क्रम में 19 मार्च को एसपी संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली कि खरसिया क्षेत्र के चार लोग 14 मार्च को अलमाटी कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे, जो 19 मार्च को खरसिया लौट आए हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एसडीओपी खरसिया को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
निर्देशों पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उनके घर पहुंची और चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत सभी को शासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने निर्देशित किया गया था। जिसमें से एक व्यक्ति होम आइसोलेशन पर है, लेकिन शेष तीन व्यक्ति शासन-प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 20 एवं 21 मार्च को खरसिया के सार्वजनिक स्थलों, सड़कों एवं प्रतिष्ठानों में घूमते पाए गए। जिसकी सूचना खरसिया के रहवासियों द्वारा एसपी को दी गई।
ऐसे में शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए तीनों व्यक्तियों के खिलाफ खरसिया में धारा 188 एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

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