इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक, सरकार से जवाब तलब
कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के याचिका में पक्षकार होने के बावजूद कोई वरिष्ठ अधिवक्ता पक्ष रखने कोर्ट में पेश न होने पर नाराजगी जताई है और कहा कि राज्य सरकार की तरफ से दो स्थाई अधिवक्ताओं के अलावा कोई सीनियर अधिवक्ता नहीं आया। केंद्र सरकार की तरफ से कोई मौजूद नहीं है।एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद आरोपी को मिली सशर्त जमानत, जानिए वजह
कोर्ट ने कहा केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का न आना दुर्भाग्यपूर्ण है।याची के वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकबी ने लिखित बहस दाखिल की।अगली सुनवाई 4अप्रैल को होगी।