न्यायालय ने कहा कि स्कूल के निरीक्षण का आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है। जिसके जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हैं। उन्होंने डीएम को यह नहीं बताया कि विद्यालय के निरीक्षण का आदेश देने का उनके पास अधिकार नहीं है। बल्कि उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन किया।
डीएम के निर्देश पर निलंबित की गई शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने डीएम संभल और बेसिक शिक्षा अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। न्यायालय ने कहा कि किस अधिकर के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्य में हस्तक्षेप किया।