याची ने पहले ही लापता होने की एफ आईआरदर्ज कराई थी। किंतु पुलिस अपराधियों का पता लगाने के बजाय याची व परिवार को परेशान कर रही है। कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से याचिका का 18जुलाई तक जवाब मांगा था। किंतु याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्र के केवल निष्पक्ष व सही जाच की मांग पर ही बल देने के कारण निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी है।
प्रयागराज•Jul 01, 2022 / 02:05 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: रानीखेत से लापता महिला की नोएडा में लाश मिलने की निष्पक्ष विवेचना करने का निर्देश
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