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सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने 2013 में प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके होंगे।
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मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट न्यायलय में शिकायत दर्ज कराई थी कि चुनाव की पूर्व संध्या को दायर की गई याचिका राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए एक हलफनामा दाखिल किया था कि वह और उनके पुत्र अखिलेश व प्रतीक बेगुनाह हैं और उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। मुलायम ने कहा था कि सीबीआई की प्राथमिक जांच में उनके और उनके पुत्रों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में एजेंसी ने उन्हें प्रथमदृष्टया क्लीनचिट दे दी है।