पी. चिदंबरम ने ट्वीट कर पीएम पर साधा निशाना, कहा- मोदी लोगों को समझते क्या हैं? सहमति से संबंध अप्राकृतिक नहीं उच्च न्यायालय का इस मामले में कहना है कि 18 साल से कम की लड़की और नाबालिग या नाबालिग उम्र से थोड़ी अधिक की आयु वाले लड़के के बीच संबंधों को अप्राकृतिक या प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता।
साबरी पर है यौन शोषण का आरोप न्यायमूर्ति वी. पतिबन ने साबरी नामक अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया। साबरी ने नामक्कल की महिला अदालत द्वारा पॉक्सो कानून के तहत दी गई 10 साल कैद की सजा को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि याचिकाकर्ता पर 17 साल की एक लड़की का अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप था।
दिल्ली के हरिनगर में होंडा सिटी कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, मौके पर चालक की मौत निचली अदालत का फैसला रद्द न्यायमूर्ति ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सामाजिक रक्षा आयुक्त सहित अन्य से सक्षम प्राधिकार के सामने इस बात को रखने और बदलाव से जुड़ी आवश्यक संभावनाएं तलाशने को कहा है। इससे पहले न्यायमूर्ति ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया था।
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