सत्ती पर संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 48 घंटे की पाबंदी लगाई गई है।
-किसी भी सार्वजनिक बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं।
-वोट मांगने के लिए सार्वजनिक जुलूस और रोड शो नहीं कर सकते हैं।
-सार्वजनिक रैलियों में शामिल नहीं हो सकते।
-फेसबुक, ट्विटर और यू ट्यूब यानि सोशल मीडिया पर कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
-इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ रेडियो पर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं।
दर्ज हुआ था केस
चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सत्ती के खिलाफ मंगलवार को आपराधिक मामला दर्ज किया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने सत्ती भी को नोटिस जारी कर उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था।
क्या है पूरा मामला
सत्ती ने 13 अप्रैल को सोलन जिले के नालाग्रह तहसील के रामाशहर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सत्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में राहुल के नारे ‘चौकीदार चोर है’ का जवाब देते हुए कहा था कि राहुल और समूचा गांधी परिवार चोर है। उन्होंने कहा ‘राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और तीन बार के सांसद हैं। मैंने रणधीर शर्मा (प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता) से पूछा कि क्या लिखा है तो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता। आप फेसबुक पर पढ़ो, लोगों में हमसे भी ज़्यादा गुस्सा है। मैं भारी मन से बोल रहा हूं। उसने लिखा है- इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता है तो तू ***** है। उसने सीधा लिखा है फेसबुक पर।’