लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विधायकों की सैलरी बढ़ाए जाने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में उम्मीद है इस विधानसभा के इस सत्र में ही इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लग जाएगी।
यह भी पढ़ें – 1500 इलेक्ट्रिक और 450 सीएनजी बसें खरीदेगी दिल्ली सरकार, 2024 तक 11910 बसें दिल्ली की सड़कों पर होंगी
मंजूरी के बाद क्या?
विधानसभा से विधेयक मंजूर होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। चार और पांच जुलाई को विधानसभा का सत्र होगा। इसके साथ ही इस दो दिवसीय सत्र के दौरान राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के नव निवार्चित विधायक दुर्गेश पाठक शपथ भी लेंगे।
2015 में विधानसभा से पास हुआ था विधेयक
विधायकों के वेतन संशोधन संबंधी विधेयक को वर्ष 2015 में दिल्ली विधानसभा में पास किया गया था। इस विधेयक के आधार पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को विधायकों की सैलरी में इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा था।
लेकिन किन्हीं कारणों से ये लगातार लटकता रहा। बहरहाल गृहमंत्रालय से इसे हरी झंडी मिल गई है, लिहाजा इस सत्र में इस पर मुहर लगने के पूरे आसार हैं।
मौजूदा समय में दिल्ली में विधायकों की कुल सैलरी 54000 रुपए है। जबकि संशोधित विधेयक के बाद उनका वेतन 90,000 रुपए हो जाएगा। यानी एलएमए के वेतन में करीब दोगुना की बढ़ोतरी हो जाएगी।
दिल्ली के विधायकों को मौजूदा समय में जो वेतन मिलता है उसके मुताबिक, बेसिक सैलरी 12000 रुपए है, जबकि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र अलाउंस के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाते हैं, इसके अलावा सेक्रेटिएट अलाउंस 10,000 रुपए है और टेलीफोन भत्ता 8000 रुपए दिया जाता है। यही नहीं व्हीकल अलाउंस के तौर पर विधायकों को 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह दिल्ली के विधायकों को हर महीने मिलने वाली कुल सैलरी 54000 रुपए है।
यह भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में मानसून की दस्तक, IMD ने जारी किया आंधी-तूफान का अलर्ट