सजा की वजह से नहीं आजमा सकेंगे लोकसभा में किस्मत
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का सीधा असर राज्य में लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकेगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अपनी सजा की वजह से आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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पाटीदार आंदोलन से चर्चा में आए थे हार्दिक
हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता ने गुजरात की जामनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को उन्हें वहां से चुनाव लड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया था।
हार्दिक के खिलाफ राज्य सरकार
हार्दिक के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए विधायक व सांसद जैसे लोक प्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है। सामाजिक प्रतिनिधि होने और लोकसभा का चुनाव लड़ने होने के कारण किसी को दोषी ठहराए जाने को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।