पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के अनुसार गत फरवरी माह में रायपुर मारवाड़ तहसीलदार ने रायपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि ई-मित्र कियोस्क धारक सोनू कुमावत द्वारा पिन्टू पुत्र धन्नासिंह निवासी कोलपुरा बाबरा व आदमसिंह चौहान पुत्र हरजी सिंह निवासी कोलपुरा बाबरा के सामान्य वर्ग के आवेदन पत्र को ई-मित्र पोर्टल पर अपलोड किए गए। इनकी जांच हल्का पटवारी रेलड़ा से करवाई गई तो पता चला कि आवेदन पत्रों पर पटवारी द्वारा अपने हस्ताक्षर नहीं करना बताया। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में कॉपी पेस्ट कर कुटरचित हस्ताक्षर किए गए। दोनों आवेदक सामान्य वर्ग की जाति राजपूत के न होकर अन्य पिछडा वर्ग की जाति मेहरात के होना पाए गए। इस पर रायपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच सेंदड़ा थानाधिकारी को सौंपी गई।