अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघवाल को सौंपे ज्ञापन में पार्षद सोमनानी ने बताया कि गत 13 अगस्त को रोटरी क्लब भवन के निकट मवेशी से टकराने से सिंधी कॉलोनी निवासी दीपक पारवानी घायल हो गया था। चार सितम्बर को उसकी मौत हो गई थी। मोटर वाहन अधिनियम में हुए संशोधन के पश्चात नई जुड़ी 198ए के तहत सडक़ व रख रखाव में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली ऑथोरिटी, ठेकेदार, कंसल्टेंट पर खराब सडक़ के कारण मौत व अपंगता की स्थिति में एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाली शहर में सडक़ों के निर्माण, रखरखाव व इसमें आने वाली बाधा की जिम्मेदारी नगर परिषद पाली व आयुक्त की है। वर्तमान में सडक़ों पर गडढे हैं और गोवंश की भरमार है। ऐसे में दीपक की मृत्यु में परिषद की लापरवाही रही है।
राजस्थान पत्रिका में हाइवे पर मवेशियों की समस्या को लेकर लगातार प्रकाशित हो रही खबरों के बाद गुरुवार को जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन ने हाइवे एजेंसियों, नगर परिषद पाली व टोल कम्पनियों को मवेशी हटाने के निर्देश दिए। सेंदड़ा से सुमेरपुर तक व रोहट से पाली तक हाइवे पर मवेशियों वाले प्वाइंट चिह्नित किए जाएंगे। साथ ही शाम छह से रात नौ बजे तक मवेशी हटाए जाएंगे। एनएचआइ हाइवे पर गश्त तेज करेगी। हालांकि वर्तमान में पाली शहर सहित जिले व हाइवे पर मवेशियों का राज है। इससे रोजाना हादसे हो रहे हैं।
जिला कलक्टर जैन ने बताया कि ग्राम पंचायतों को पाबंद किया जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में मवेशी हटाए। साथ ही पशुपालकों को मवेशी नहीं छोडऩे की अपील करेंगे।
इधर, मारवाड़ जंक्शन में विधायक खुशवीरसिंह व थानाधिकारी गोपाल विश्नोई सहित ग्रामीणों ने सडक़ पर घूम रहे मवेशियों के स्प्रे से रेडियम पेंट किया, ताकि रात में इनके कारण हादसे नहीं हो।