लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हाफिज और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ( JuD ) के 67 अन्य सदस्यों के साथ फलाह-ए-इंसानियत (FIF) ने अपने खिलाफ आतंकी वित्तपोषण के दर्ज मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाफिज के वकीलों एके डोगर, अहमद अबदुल्ला डोगर और गुलाम यासीन भट्टी ने याचिका दायर की है।
हाफिज सईद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, टेरर फंडिंग के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आंतरिक मंत्रालय, पंजाब गृह विभाग और पंजाब पुलिस की आतंकरोधी शाखा को प्रतिवादी बनाया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है और उस पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम घोषित कर रखा है।
हाफिज सईद को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था
मालूम हो कि आतंकी हाफिज सईद को आतंकी वित्तपोषण के मामले में 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल हाफिज को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है।
याचिका में कहा गया है कि जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद और अन्य 67 लोगों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के साथ नहीं है और नहीं ये सभी इसके सदस्य हैं।
अमरीका ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा- सिर्फ दिखावा है हाफिज सईद की गिरफ्तारी
गौरतलब है कि हाफिज सईद पर मस्जिदों के जमीन हड़पने और उसमें आतंकी गतिविधि चलाने के आरोप हैं। बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई आतंकरोधी अदालत (एटीसी) दो सितंबर को करेगी।