मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नवाज शरीफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। उनको वापस आना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी करार दिए गए थे। इनमें एक था एवनफील्ड प्रापर्टी केस और दूसरा अल अजिजिया मिल्स केस। उन्हें दिसंबर 2019 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था। वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे।
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कोर्ट ने नवाज शरीफ को आय से अधिक संपत्ति बनाने और आय का स्रोत ज्ञात नहीं होने के कारण 10 साल की सजा सुनाई थी, जबकि एवनफील्ड केस में जांच में सहयोग नहीं करने पर एक साल की सजा सुनाई गई थी। उसी साल नवाज शरीफ को अल अजिजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार केस में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों सजा एक साथ चलती रहीं। अब नवाज शरीफ लंदन में रह रहे हैं। उन्हें नवंबर 2019 को लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए चार हफ्ते के लिए जाने की राहत दी थी।
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वहीं, मौजूदा विवाद के बीच गिलगित बाल्टिस्तान के चीफ जस्टिस राणा एम शमीम ने एक हलफनामा दाखिल करके दावा किया है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने हाईकोर्ट जज को आदेश दिया था कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज 2018 आम चुनाव से पहले जमानत पर नहीं छूटने चाहिए। सूत्रों को कहना है कि यह हलफनामा सेना की अनुमति लेकर ही दाखिल किया गया है।