दरअसल, शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस के नविकरण के चलते बचे शेष स्टॉक को बेचने के लिए मौजूदा ठेका संचालकों को सप्ताहभर की मोहलत दी है। जिसमें उन्हें स्टाक खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ऐसा नहीं होने पर बचे हुए स्टॉक को आबकारी विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। हालांंकि लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद सोमवार से ठेके खुलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसके चलते जनपद की कई दुकानों पर स्टॉक खत्म भी हो गया है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर ने बताया कि जनपद में कुछ शर्तों के साथ शराब व बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति चार मई से दी गई है। नई आबकारी नीति के अनुसार शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस का नविकरण किया जाना है। शासनादेश के अनुसार सभी ठेका संचालकों को सात दिन के भीतर अपना-अपना स्टॉक खत्म करना होगा। यदि किसी दुकान पर पुराना स्टॉक बचता है तो उसे नष्ट कराया जाएगा।