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तीन तलाक बिल में किये गये ये बड़े संशोधन
हलाला आैर बहु प्रथा के खिलाफ तीन तलाक को काफी समय से मांग उठ रही थी। अब इन संशोधनों के साथ ही तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर दिय गया है। इसमें पहले प्रावधान था कि कोई भी केस दर्ज करा सकता था। इतना ही नहीं पुलिस खुद की संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती थी। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अब पीड़िता या उसका कोर्इ सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा इसके साथ ही दूसरा संशोधन मजिस्ट्रेट को ज़मानत देने का अधिकार होगा।वहीं तीसरा संशोधन मजिस्ट्रेट के सामने पति-पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला रहेगा।समझौता न होने पर आगे की कार्रवार्इ की जाएगी।
अब तक एेसे दे दिया जाता था तलाक
इसमें याचिका दायर करने वाले मुस्लिम महिला ने बताया कि मुस्लिम धर्म में पति एक साथ तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल देता था।जिसके बाद तलाक माना जाता आैर हलाला के बाद दोबारा से निकाह करना पड़ता था।लेकिन संशोधन के बाद अब एेसे तलाक देने वालों काे जेल जाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं इसके लिए जमानत भी सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकेंगे।