Yamuna Authority Plot: क्या है यमुना विकास प्राधिकरण की योजना ?
दरअसल, यमुना विकास प्राधिकरण ने दिवाली पर
नोएडा सेक्टर 24 में बन रहे इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट के पास 451 आवासीय भूखंड योजना लॉन्च की थी। जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय भूखंड योजना में 1 एक लाख 12 हजार 9 लोगों ने आवेदन किया था। यमुना विकास प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इसमें से ड्रॉ के लिए एक लाख 11 हजार 703 लोगों को शामिल किया गया। जबकि 304 लोगों के आवेदन अपूर्ण होने के चलते निरस्त कर दिए गए। शुक्रवार को इंडिया एक्सपो मार्ट में स्कूली बच्चों के हाथों योजना का लकी ड्रॉ निकाला गया। इसमें 451 लाभार्थियों की पर्चियां निकाली गई। जबकि एक लाख 11 हजार 252 लोगों की किस्मत बॉक्स में ही बंद रह गई।
योजना की निगरानी के लिए बुलाया रिटायर्ड जजों का पैनल
यमुना विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आवासीय भूखंड योजना (Yamuna Authority Plot) के ड्रॉ की निगरानी के लिए हाईकोर्ट से रिटायर्ड तीन जजों का पैनल बुलाया गया था। इस पैनल ने ड्रॉ शुरू होने से पहले सभी पर्चियों की बाकायदा जांच की। इसके बाद इंडिया एक्सपो मार्ट में सुबह 10 बजे से स्कूली बच्चों के हाथों ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू कराई गई। जो शाम करीब 6 बजे तक चलती रही। इस दौरान स्कूली बच्चों ने 451 लोगों की पर्ची निकाली। इन लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किया जाएगा।
304 लोगों के आवेदन पहले ही हो चुके थे निरस्त
यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Authority Plot) की आवासीय भूखंड योजना में 1,12,009 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें से 304 लोगों के आवेदन अपूर्ण होने के चलते पहले ही निरस्त कर दिए गए थे। बाकी बचे 1,11,703 आवेदकों को लकी ड्रॉ की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। इन्हीं में स्कूली बच्चों के हाथों हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में 451 लाभार्थियों के नाम की पर्ची निकलवाई गई। अब इन्हें जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो महीने में करना होगा भुगतान, वरना लगेगा जुर्माना
यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया “शुक्रवार को निकाले गए लकी ड्रॉ में 451 लाभार्थी चुने गए हैं। अब इन्हें 60 दिनों के अंदर आवंटित आवासीय भूखंड (Yamuna Authority Plot) की पूरी कीमत प्राधिकरण में जमा करानी होगी। अगर 60 में दिन में भूखंड की कीमत जमा नहीं होती है तो 61वें दिन से जुर्माना लगाने का प्रावधान है। प्राधिकरण लकी ड्रॉ के साथ भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में जुट गया है। एक सप्ताह में सभी आवंटियों को डाक के जरिए आवंटन पत्र भेज दिए जाएंगे। वहीं जिन लोगों को लकी ड्रॉ में लाभ नहीं मिल पाया है। उन्हें तीन दिनों में उनकी 10 प्रतिशत जमा राशि उनके खाते में लौटा दी जाएगी।”