नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो को साफ और सेफ रखने के लिए ऐसे ही और कई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अगर कोई शराब पीकर मेट्रो में सफर करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा ट्रेनों में कचरा फैलाने वालों से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। यही नहीं उन्हें सफर के बीच में ही उतारा जा सकता है। दरअसल, प्रस्तावित यूनिफाइड मेट्रो रेल बिल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें इसी तरह के कई प्रावधान किए गए हैं। अभी शराब पीकर ट्रेन में चढऩे वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन इसे 10 हजार करने का प्रस्ताव है। इसमें उन यात्रियों से भी यह जुर्माना वसूलने का प्रस्ताव दिया गया है जो खतरनाक सामान लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं।
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