ITR क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति अपनी इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी भरता है। इसके जरिए एक व्यक्ति सरकार को किसी भी फाइनेंशियल ईयर (जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) की अपनी कमाई का विवरण और उस पर लगाए गए टैक्स का भुगतान करता हैं। इसमे सैलरी के जरिए हुई कमाई, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई कमाई इसके दायरे में आते है।कितने प्रकार के ITR फॉर्म होते हैं?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं। ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, ITR-7। किसी व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना होगा यह इनकम और उसके नेचर पर निर्भर करेगा।1.ITR-1 या सहज: यह उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से कम है। यह वेतनभोगी व्यक्ति, पेंशनभोगी, एक ही घर या प्रॉपर्टी से कमाई करने वाले या और कोई अन्य स्रोत से सीमित कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए है। इसमे एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से कमाई, कैपिटल गेन करने वाले, बिजनेस या अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश, बिजनेसमैन, HNI इन्वेस्टर्स और किसी कंपनी का डायरेक्टर एस फॉर्म को नही भर सकता है।
क्या ITR दाखिल करना जरुरी है?
भारत में निर्धारित कर कानूनों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करना उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। इसके अलावा, अगर आपकी आय कर योग्य है या आपने कोई निवेश या लेन-देन किया है, तो भी ITR भरना जरूरी हो सकता है। आयकर दर पहले से तय होती है। देर से फाइलिंग पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही इससे आपको लोन या वीजा मिलने में भी दिक्कत हो सकती है।कौन-कौन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए बाध्य हैं?
1.व्यक्त
आयकर नियमों और विनियमों के अनुसार, भारत के हर नागरिक को अपनी आय पर सरकार को कर का भुगतान करना पड़ता है। यह कर देश के विकास और बुनियादी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप वेतनभोगी हों, व्यवसायी, या पेंशनभोगी, सभी को अपनी आय का एक हिस्सा कर के रूप में देना जरूरी है। इससे सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाधन मिलते हैं जो देश की तरक्की और कल्याण में मदद करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर आप भी वेतनभोगी हैं और आप आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक टैक्स स्लैब में आते हैं तो 31 जुलाई से पहले-पहले अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें।ITR क्या है?
इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है जिसमें एक व्यक्ति अपनी इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी भरता है। इसके जरिए एक व्यक्ति सरकार को किसी भी फाइनेंशियल ईयर (जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) की अपनी कमाई का विवरण और उस पर लगाए गए टैक्स का भुगतान करता हैं। इसमे सैलरी के जरिए हुई कमाई, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई कमाई इसके दायरे में आते है।क्या ITR दाखिल करना जरुरी है?
भारत में निर्धारित कर कानूनों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करना उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है। इसके अलावा, अगर आपकी आय कर योग्य है या आपने कोई निवेश या लेन-देन किया है, तो भी ITR भरना जरूरी हो सकता है। आयकर दर पहले से तय होती है। देर से फाइलिंग पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही इससे आपको लोन या वीजा मिलने में भी दिक्कत हो सकती है।कौन-कौन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए बाध्य हैं?
1.व्यक्ति (उम्र 59 साल तक): जिनकी कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है।2.
वरिष्ठ नागरिक (उम्र 60-79 साल): जिनकी कुल आय 3 लाख रुपये से अधिक है।
3.
अति वरिष्ठ नागरिक (उम्र 80 साल और उससे अधिक): जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है।
4. सभी पंजीकृत कंपनियां: जिनका आय हो, चाहे उन्होंने वर्ष के दौरान कोई मुनाफा कमाया हो या नहीं। 5.जो लोग रिफंड क्लेम करना चाहते हैं: यदि आपने आयकर या TDS में अधिक भुगतान किया है और इसे वापस पाना चाहते हैं।
6.जो लोग विदेश में संपत्ति या वित्तीय रुचि रखते हैं: यदि आपके पास विदेश में संपत्ति या वित्तीय हिस्सेदारी है।
ये टैक्स के दायरे से बाहर हैं:
1- यदि कोई व्यक्ति 60 वर्षों से कम आयु का है और उसकी साल की इनकम 2.5 लाख रुपये है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लिमिट से अधिक वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना होगा।2- यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक है और 80 साल से कम आयु है और सालाना इनकम 3 लाख है तो भी व्यक्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
3- इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक का है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख है तो उसे भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
ITR कैसे फाइल करें?
ऑनलाइन भरें आईटीआर:1.इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप को आयकर विभाग की आधिकारिक इनकम टैक्स इ-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। 2.इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला – असेसमेंट ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आपको अगर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें। अगर आपको साल 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का आप्शन चुनें।
8.इसके बाद आपका आईटीआर कंफर्म होगा। आप उसका प्रिंटआउट निकलवा लिजिए। एक हार्डकॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी वेरिफिकेशन के लिए आयकर विभाग को भेजें। अगर आपका कोई टैक्स बचता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा।
9.फॉम सबमिट करने के बाद, ई-वेरिफिकेशन करना ना भूलें।
1.उपयुक्त आईटीआर फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। 2.इसे प्रिंट करके भरें और आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें। 3.जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी जो आपको सुरक्षित रखनी होगी।
आईटीआर फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1.पैन कार्ड और आधार कार्ड।2. बैंक स्टेटमेंट और पासबुक।
3. फॉर्म 16 (यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो नियोक्ता द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह फॉर्म आयकर अधिनियम के तहत एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि वेतनभोगी व्यक्ति की आय से कितना टैक्स काटा गया है और इसे सरकार को जमा किया गया है।)।
2.”आयकर रिटर्न स्थिति” विकल्प चुनें।
3.अपना पैन नंबर और वित्तीय वर्ष दर्ज करें।
ITR फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
1.आधिकारिक वेबसाइट पर जीएं।2.आयकर रिर्टन/ फॉर्म पर क्लिक करें।
3.”डाउनलोड्स” सेक्शन में जाएं। 4.उचित ITR फॉर्म चुनें और डाउनलोड करें।
5.डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ को खोलने के लिए, अपना पासवर्ड दर्ज करें। पासवर्ड आपकी जन्मतिथि के साथ निचले अक्षरों में आपका पैन नंबर है।
आईटीआर फाइल करने के फायदे
1.रिफंड प्राप्त करें: अगर आपका TDS कट गया है तो रिफंड के लिए ITR फाइल करना जरूरी है। 2.ऋण प्राप्ति: बैंक लोन के लिए आवेदन करते समय ITR की आवश्यकता होती है।( वित्तीय वर्ष 2023-24) व्यक्तिगत/एचयूएफ/एओपी/बीओआई 31 जुलाई 2024
(जहां ऑडिट की आवश्यकता नहीं है) व्यवसाय 31 अक्टूबर 2024
(ऑडिट की आवश्यकता) व्यवसाय जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरुरत होती है 30 नवंबर 2024
देर से फाइलिंग पर लग सकती है भारी पेनल्टी
यदि आप अपनी आयकर रिटर्न (ITR) समय पर नहीं भरते हैं, तो आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर आप लगातार समयसीमा चूकते रहे हैं, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए, आयकर फाइलिंग को गंभीरता से लें और समय पर पूरा करें।अंतिम तिथि: वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
पेनल्टी:
-यदि आप 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करते हैं और अपकी कमाई 5 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये तक का दंड भरना पड़ सकता है।–
यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह पेनल्टी 1,000 रुपये तक हो सकती है।