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दिल्ली की जहरीली हवा पर भड़का सुप्रीम कोर्ट: AAP को लगाई फटकार, कहा- हमने बुलडोजर शुरू किया तो रुकेंगे नहीं…

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण और पराली जलाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया है।

Nov 07, 2023 / 01:53 pm

Shaitan Prajapat

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देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहरीली हवा के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बड़े फैसले लिए है। राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। पराली जलाने की घटना पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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ऐसे कैसे चलेगा, राजनीति बंद कीजिए

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली में हर साल ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है। जस्टिस कौल ने कि उन्होंने खुद देखा है कि पंजाब में सड़क के दोनों तरफ पराली जलाई जा रही है। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

ऑड-ईवन फॉर्मूले को बताया अवैज्ञानिक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक करार दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे। इनके बंद होने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द स्मॉग टावर चालू करवाया जाए।

दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष करें बैठक

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राजधानी में कूड़ा जलाना बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार इस पर निगरानी करे। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्षों एक बैठक करें। इस समस्या का तत्काल समाधान निकाला जाए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बसों के जरिए होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है।

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